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: खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 18.67 करोड़ रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी     

Barkat Qureshi / Fri, Jun 6, 2025 / Post views : 304

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खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 18.67 करोड़ रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी     हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने की खिरकिया तहसील के ग्राम खरड़ में गिट्टी पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में 18 करोड़ 67 लाख 82 हजार 400 रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय कि खिरकिया तहसील के ग्राम खरड़ में सागर स्टोन क्रेशर के संचालक खदान मालिक राहुल प्रहलाद पटेल एवं आयुष स्टोन क्रेशर के संचालक राजेश सिरोही पिता रामनारायण सिरोही निवासी हरदा द्वारा भूमि स्वामी तुलसीराम कोरकू के साथ मिलकर तालाब निर्माण की आड में 51884 घन मीटर क्षेत्र में पत्थर का उत्खनन कर गिट्टी का निर्माण कर लाभ कमाया गया। जिससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई है। मामले की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया और खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री सिद्धार्थ जैन ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक सागर स्टोन क्रैशर खरड प्रो. राहुल पटेल आ पहलाद पटेल निवासी वीर तेजाजी चौक हरदा जिला हरदा एवं आयुष स्टोन क्रेशर प्रो. राजेश सिरोही आ. रामनारायण सिरोही निवासी हरदा एवं सहखातेदार के रूप में दर्ज भूमि के भूमिस्वामी तुलसीराम आ. उगन कोरकू निवासी ग्राम सरंगपुर तहसील खिरकिया, जिला हरदा म.प्र. के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के उपनियम 18 (2) के तहत अवैध खनिज पत्थर (गिट्टी) का उत्खनन किये जाने से अर्थदण्ड राशि 9,33,91,200/- एव पर्यावरण क्षतिपूर्ति रकम 9,33,91,200/- कुल 18,67,82,400/- शब्दो में 18 करोड 67 लाख 82 हजार 400 रुपये मात्र अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।अर्थदण्ड की राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।

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