: जप्त दो बलगरों को प्रतिबंधित मार्ग दोगावा पुल से निकलने पर थाना कसरावद कि कार्यवाही
Barkat Qureshi / Fri, Jun 6, 2025 / Post views : 417
जप्त दो बलगरों को प्रतिबंधित मार्ग दोगावा पुल से निकलने पर थाना कसरावद कि कार्यवाही
कसरावद तहसील से अजीज सूफी की रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अतिरिक्त पुलीस अधिक्षक (ग्रामिण) श्रीमति शकुनतला रुहल, एसडीओपी मनोहर सिंह गवली द्वारा प्रतिबंधित मार्ग से भारी वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु निर्दशित किया गया था उक्त निर्देशो के परिपालन में थाना प्रभारी कसरावद श्री राजेंद्र बर्मन के निर्देशन में दिनांक 06/06/2025 को कसरावद पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित मार्ग दोगावां पिपलगोन रोड़ से दो लोडिंग बलगर वाहन आ रहे थे जिन्हे फोर्स की मदद से रोका गया बलगर क्र. MP13ZE 4544 का चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम हौसीलाल पिता चेनसिंह चौहान उम्र 32 साल निवासी गुजरखेड़ी पुनासा खंडवा का होना बताया एवं बलगर क्र. MP10ZE 7026 का चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम राकेश पिता इंद्रपाल चौहान उम्र 35 साल निवासी जीराबाद थाना गंधवानी जिला धार का होना बताया जिनसे प्रतिबंधित रोड़ से भारी वाहन लाने ले जाने की अनुमति के संबंध में पूछते नही होना बताया जब कि श्रीमान कलेक्टर महोदय खरगोन जिला खरगोन म.प्र. के द्वारा आदेश क्रमांक/8063/वाचक-2/2022 दिनांक 25.08.2022 के आदेश में कसरावद पिपलगोन बेड़िया मार्ग पर जन सामान्य की सुविधा की दृष्टि से भारी वाहनों जिनमें खासकर बलगर की आवाजाही अन्य आदेश तक प्रतिबंधित होने का उल्लेख किया गया है उक्त बलगरों के चालकों द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंधित रोड़ से लोडिंग वाहन को निकालकर ले जाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किये जाने के बावजुद भी श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने से बलगर क्र. MP13ZE 4544 एवं बलगर क्र. MP10ZE 7026 के चालको का कृत्य अपराध धारा 223 (ए) बीएनएस का दंडनीय पाया जाने अपराध धारा 223(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा भविष्य में भी प्रतिबंधित मार्ग से आने वाले भारी वाहनो के खिलाफ की जावेगी। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री राजेन्द्र बर्मन, प्रआर. 375 मनोज कुशवाह, प्रआर.659 महेश मालवीया, आर.391 विक्कू गाठे व आर. 267 अभय बघेल का विशेष योगदान रहा है।
कसरावद तहसील से अजीज सूफी की रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अतिरिक्त पुलीस अधिक्षक (ग्रामिण) श्रीमति शकुनतला रुहल, एसडीओपी मनोहर सिंह गवली द्वारा प्रतिबंधित मार्ग से भारी वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु निर्दशित किया गया था उक्त निर्देशो के परिपालन में थाना प्रभारी कसरावद श्री राजेंद्र बर्मन के निर्देशन में दिनांक 06/06/2025 को कसरावद पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित मार्ग दोगावां पिपलगोन रोड़ से दो लोडिंग बलगर वाहन आ रहे थे जिन्हे फोर्स की मदद से रोका गया बलगर क्र. MP13ZE 4544 का चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम हौसीलाल पिता चेनसिंह चौहान उम्र 32 साल निवासी गुजरखेड़ी पुनासा खंडवा का होना बताया एवं बलगर क्र. MP10ZE 7026 का चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम राकेश पिता इंद्रपाल चौहान उम्र 35 साल निवासी जीराबाद थाना गंधवानी जिला धार का होना बताया जिनसे प्रतिबंधित रोड़ से भारी वाहन लाने ले जाने की अनुमति के संबंध में पूछते नही होना बताया जब कि श्रीमान कलेक्टर महोदय खरगोन जिला खरगोन म.प्र. के द्वारा आदेश क्रमांक/8063/वाचक-2/2022 दिनांक 25.08.2022 के आदेश में कसरावद पिपलगोन बेड़िया मार्ग पर जन सामान्य की सुविधा की दृष्टि से भारी वाहनों जिनमें खासकर बलगर की आवाजाही अन्य आदेश तक प्रतिबंधित होने का उल्लेख किया गया है उक्त बलगरों के चालकों द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंधित रोड़ से लोडिंग वाहन को निकालकर ले जाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किये जाने के बावजुद भी श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने से बलगर क्र. MP13ZE 4544 एवं बलगर क्र. MP10ZE 7026 के चालको का कृत्य अपराध धारा 223 (ए) बीएनएस का दंडनीय पाया जाने अपराध धारा 223(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा भविष्य में भी प्रतिबंधित मार्ग से आने वाले भारी वाहनो के खिलाफ की जावेगी। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री राजेन्द्र बर्मन, प्रआर. 375 मनोज कुशवाह, प्रआर.659 महेश मालवीया, आर.391 विक्कू गाठे व आर. 267 अभय बघेल का विशेष योगदान रहा है।विज्ञापन
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