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: तरबूज-खरबूज पर मुआवजा राशि में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से की मांग

Barkat Qureshi / Wed, Mar 5, 2025 / Post views : 327

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तरबूज-खरबूज पर मुआवजा राशि में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से की मांग बुरहानपुर। मंगलवार को भोपाल में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) एवं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मुलाकात कर बुरहानपुर में उद्यानिकी फसलों अंतर्गत तरबूज एवं खरबूज की फसलों पर बीमारी के प्रकोप से हुए नुकसान के मुआवजे में वृद्धि की मांग की। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि विगत माह तरबूज एवं खरबूज की फसलों पर आए बीमारी के प्रकोप से किसान पूरी तरह टूट चुका है वह आर्थिक सहायता हेतु शासन से अपेक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मुलाकात के दौरान नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व जिले के किसानों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बताया कि मध्यप्रदेश में लगभग 25 लाख हेक्टेयर रकबे में उद्यानिकी फसलों की खेती होती है। उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता उतार-चढाव मुख्य रूप से जलवायु परिवर्ततन तथा बीमारी का प्रकोप एक मुख्य कारण है। साथ ही कुछ कृषकों द्वारा इंटर क्रॉप के रूप में भी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कृषक ले रहे है। इस वर्ष मौसम अनुकुल नहीं होने के कारण खरबूज/तरबूज की फसल पर वायरस एवं रस चूसक कीटों का बहुत अधिक मात्रा में संक्रमण हुआ हैं जिससे की बुरहानपुर जिले के अधिकांश खरबूज/तरबूज उत्पादक कृषक अपनी फसल को उखाड़ कर फैकने को मजबूर हो गए है। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों पर मौसम आधारित बीमा योजना का क्रियान्वयन बंद है जिससे समय पर कृषकों को फसल नुकसान मुआवजा समय नहीं मिलने से कृषकों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त हैैं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि जिस प्रकार केले की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है उसी प्रकार तरबूज/खरबूज की फसलों पर क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जाए। विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर जिले में तरबूज/खरबूज की खेती लगभग 2500 हेक्टेयर में की जाती हैं। इन फसलों की उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर का 1.25 लाख रूपए होती हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए है कि आरबीसी 6-4 के तहत वर्तमान में उद्यानिकी फसलों तरबूज/खरबूज की मुआवजा राशि 15 और 30 हजार रूपए निर्धारित है। जो उंट के मुंह में जीरा समान है। अतः आरबीसी 6-4 के तहत उद्यानिकी फसलों में हुए नुकसान मुआवजा राशि में 33 से 50 प्रतिशत के लिए 30 हजार रूपए तथा 50 प्रतिशत अधिक के लिए 60 हजार रूपए निर्धारित करने मुआवजा राशि में वृद्धि की जाए।

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