Tue 16 Jun 2026
Logo
Breaking News Exclusive
104 में 104 छात्र पास, 73 ने प्रथम श्रेणी में मारी बाज़ी अम्बेडकर जयंती पर समाजकार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी ने रखें अपने विचार अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने दो देशी पिस्टल किए बरामद कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 29 धारदार तलवारों के साथ हरियाणा का युवक गिरफ्तार संकल्प से समाधान” अभियान के तहत नागरिकों के आवेदनों का किया जा रहा है निराकरण सरयूपारिण ब्राह्मण महिला मंडल का पारंपरिक हल्दी कुमकुम कार्यक्रम संपन् विशेष संवाददाता लोकेंद्र तिरोले विशेष संवाददाता लोकेंद्र तिरोले विशेष संवाददाता लोकेंद्र तिरोले संवाददाता लोकेंद्र तिरोले

: परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे,

Barkat Qureshi / Sun, Feb 16, 2025 / Post views : 271

Share:
परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हरदा 16 फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच की अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सतीश राय ने बताया कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदेश जारी किये गये है, उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होने दिये जायेंगे। परीक्षा केन्द्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 233 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें