: शबे बारात को एवं आगामी त्योहारो को लेकर शान्ति समिति की बैठक थाना मूंदी में सम्पन्न
Barkat Qureshi / Thu, Feb 13, 2025 / Post views : 265
शबे बारात को एवं आगामी त्योहारो को लेकर शान्ति समिति की बैठक थाना मूंदी में सम्पन्न
शब- ए- बारात के त्योहार व आगामी त्योहारो को लेकर आज गुरूवार 13/02/2025 को मूंदी थाना परिसर में थाना प्रभारी राजेन्द्र नरवरिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। थानाध्यक्ष राजेन्द्र नरवरिया ने कहा कि सभी त्योहारों का अपना महत्व है। त्योहार किसी भी वर्ग का हो, शांति और खुशी से मिल जुलकर मनाने से इसकी खुशी और बढ़ती है। उन्होंने कहा कि समाज में अमन चैन भाई चारा और शांति कायम रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थानाध्यक्ष राजेन्द्र नरवरिया ने कहा कि आज शब- ए- बारात को एवं आगामी त्यौहारो को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं।
उन्होंने कहा कि अफ़वाहों से बचे ओर यदि कही भी लगे कि कोई भी व्यक्ति आपसी भाई-चारें और सौहार्द के वातावरण में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है तो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर शक्ति से निपटा जाएगा।
थाना प्रभारी राजेन्द्र नरवरिया ने आगे बताया कि जिला खंडवा के दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
ओर अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।
शासन के आदेश के अनुसार आयोजकों कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नही रहेेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान उपस्थितजनो ने तेज बाईक व शराब पीकर चलाने व तेज हार्न बजाने वालो पर कार्यवाही करने की बात कही
इस अवसर पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम एवं नगर के गणमान्य, सम्मानित लोग एवं सम्भ्रान्त व आम नागरिक उपस्थित रहे।
शब- ए- बारात के त्योहार व आगामी त्योहारो को लेकर आज गुरूवार 13/02/2025 को मूंदी थाना परिसर में थाना प्रभारी राजेन्द्र नरवरिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। थानाध्यक्ष राजेन्द्र नरवरिया ने कहा कि सभी त्योहारों का अपना महत्व है। त्योहार किसी भी वर्ग का हो, शांति और खुशी से मिल जुलकर मनाने से इसकी खुशी और बढ़ती है। उन्होंने कहा कि समाज में अमन चैन भाई चारा और शांति कायम रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थानाध्यक्ष राजेन्द्र नरवरिया ने कहा कि आज शब- ए- बारात को एवं आगामी त्यौहारो को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं।
उन्होंने कहा कि अफ़वाहों से बचे ओर यदि कही भी लगे कि कोई भी व्यक्ति आपसी भाई-चारें और सौहार्द के वातावरण में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है तो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर शक्ति से निपटा जाएगा।
थाना प्रभारी राजेन्द्र नरवरिया ने आगे बताया कि जिला खंडवा के दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
ओर अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।
शासन के आदेश के अनुसार आयोजकों कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नही रहेेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान उपस्थितजनो ने तेज बाईक व शराब पीकर चलाने व तेज हार्न बजाने वालो पर कार्यवाही करने की बात कही
इस अवसर पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम एवं नगर के गणमान्य, सम्मानित लोग एवं सम्भ्रान्त व आम नागरिक उपस्थित रहे।विज्ञापन
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