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: अवैध शराब का कारोबार करने वाले एवं बेचने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

Barkat Qureshi / Mon, Jun 30, 2025 / Post views : 302

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• अवैध शराब का कारोबार करने वाले एवं बेचने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। • कुल 05 प्रकरण आबकारी एक्ट के दर्ज किए गए।

• कुल 05 आरोपीयों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर की कार्यवाही। • कुल 100 लीटर अवैध शराब कीमती 10,200 रुपए की जप्त की गई। • कुल 500 लीटर महुआ लहान कीमती 50,000 रुपए का नष्ट किया।  कसरावद तहसील से अजीज सूफी की रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) श्री अनुराग जी के द्वारा अवैध शराब का परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मराज मीना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती शकुंतला रुहल जिला खरगोन के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त निर्देशों के पालन में श्रीमान एसडीओपी महोदय, अनुभाग मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी कसरावद को अवैध शराब का परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कुल 05 आरोपियों के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब की खेप बरामद की है। अवैध शराब को आरोपियों के कब्जे से मौके पर ही जप्त किया गया । सभी 05 आरोपियों को नोटिस तामील कर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है।       कार्यवाही की विवरण – विश्वसनीय मुखबिर से गुप्त सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी पुलिस थाना कसरावद ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाकर थाना कसरावद पर पुलिस टीम को कार्यवाही हेतु तैयार कर मौके पर भेजकर आरोपियों को अवैध शराब बेचते धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि सभी आरोपी गांव व मोहल्ले में अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब विक्रय करते है। जिनसे कुल 100 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 10,200 रुपए की जप्त की गई तथा 500 लीटर महुआ लहान कीमत कुल 50,000 को मौके पर नष्ट किया गया।   पंजीबद्ध अपराध क्रमांक क्रमशः 01.261/25, 02.262/25, 03.263/25, 04.264/25, 05.265/25 सभी धारा 34(1) आबकारी एक्ट   आरोपियों के नाम – 1.रवि पिता रूखडिया मेढा जाति भील उम्र-37 वर्ष निवासी ग्राम भीलगांव थाना कसरावद   2.भूपेन्द्र पिता गुलाबसिंह राठौर जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी भीलगांव थाना कसरावद   3.करण पिता हरिसिंह मेढा जाति भील उम्र-38 वर्ष निवासी ग्राम भीलगांव थाना कसरावद   4.जयपालसिंह पिता गजानन्द जाति बलाई उम्र 20 वर्ष निवासी बलाई मोहल्ला भीलगांव   5.अनिल पिता नरसिग रावत उम्र 28 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम सोडलपुरा खामखेडा       सराहनीय कार्य – उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर श्री मनोहर गवली के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन के नेतृत्व में उनि महेश यादव, उनि जितेन्द्र कवचे, उनि ललिता ठाकुर, सउनि मोहन सिंगला, सउनि रविन्द्र गुरु, सउनि शत्रुघन देशमुख, प्रआर.185 राजेन्द्र चौहान, प्रआर.247 मनीष मोरछल्ले, आर.776 रामू, आर.760 हरिओम कौशिक, आर.622 मुकेश मुवेल, आर.1068 बलराम मुकाति, आर.1064 सौरभ बघेल एवं आर.900 वीरेश सापलिया का विशेष योगदान रहा।

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