: आंगनबाड़ी केंद्रों में विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी गई
Barkat Qureshi / Thu, May 15, 2025 / Post views : 267
आंगनबाड़ी केंद्रों में विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी गई
हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला
हरदा 15 मई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को वार्ड नं. 11 में आंगनवाडी क्रेन्द्र क्र. 21, एवं वार्ड नं. 13, के आंगनवाडी क्रेन्द्र क्र. 24, वार्ड क्र. 26 में आंगनवाडी क्रेन्द्र नं. 52, वार्ड नंबर 22 में केन्द्र क्रमांक 43, हरदा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर द्वारा उपस्थित महिलाओं को तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना के उपबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी पीड़ित महिलाएं जो तस्करी या यौन शोषण की षिकार पाई जाती हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। जिसमें निषुल्क विधिक सहायता, पुनर्वास, स्वास्थ्य, षिक्षा, आवास, भोजन और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवष्यकता है उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी के अभाव में इस प्रकार की पीड़ित महिलाएं शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है। साथ ही बताया गया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर वन स्टाॅप सेंटर की शुरूआत की गई है। जिसमें महिलाओं को कानूनी सलाह, पुलिस, मेडिकल करवाने रहने और अन्य हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर पत्र के माध्यम से या नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर या 15100 पर काॅल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह सेवा पूर्णतः निशुल्क है। शिविर में महिलाए बच्चे एवं आगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पैरालीगल वाॅलेंटियर्स भी मौजूद थे।
हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला
हरदा 15 मई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को वार्ड नं. 11 में आंगनवाडी क्रेन्द्र क्र. 21, एवं वार्ड नं. 13, के आंगनवाडी क्रेन्द्र क्र. 24, वार्ड क्र. 26 में आंगनवाडी क्रेन्द्र नं. 52, वार्ड नंबर 22 में केन्द्र क्रमांक 43, हरदा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर द्वारा उपस्थित महिलाओं को तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना के उपबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी पीड़ित महिलाएं जो तस्करी या यौन शोषण की षिकार पाई जाती हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। जिसमें निषुल्क विधिक सहायता, पुनर्वास, स्वास्थ्य, षिक्षा, आवास, भोजन और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवष्यकता है उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी के अभाव में इस प्रकार की पीड़ित महिलाएं शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है। साथ ही बताया गया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर वन स्टाॅप सेंटर की शुरूआत की गई है। जिसमें महिलाओं को कानूनी सलाह, पुलिस, मेडिकल करवाने रहने और अन्य हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर पत्र के माध्यम से या नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर या 15100 पर काॅल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह सेवा पूर्णतः निशुल्क है। शिविर में महिलाए बच्चे एवं आगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पैरालीगल वाॅलेंटियर्स भी मौजूद थे।विज्ञापन
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