: थाना टिमरनी जिला हरदा पुलिस की अवैध शराब के विरूध्द सबसे बड़ी कार्यवाही
Barkat Qureshi / Sun, Mar 2, 2025 / Post views : 165
थाना टिमरनी जिला हरदा पुलिस की अवैध शराब के विरूध्द सबसे बड़ी कार्यवाही
राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर ट्रक में परिवहन करते लगभग 24 लाख रूपये की अवैध शराब जप्त,कंटेनर के चालक एवं हेल्पर को गिरफ्तार धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरोपी लक्ष्मण सिंह उर्फ अजय लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी जती की लाइन बिरला नगर ग्वालियर
आरोपी राघवेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह गौर उम्र 38 वर्ष निवासी दुर्गापुरी कॉलोनी दीवान पत्थर फड़ के पास ग्वालियर थाना हजीरा
पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसे के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) टिमरनी के निर्देश पर थाना प्रभारी टिमरनी निरीक्षक रोशनलाल भारती द्वारा टीम गठित कर औचक रात्रि गश्त व पाइंट चेकिंग की गई।
रात्री गश्त के दौरान टिमरनी पुलिस द्वारा इंदौर-बैतूल हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक कंटेनर (जिस पर "डाक पार्सल" लिखा हुआ था) संदिग्ध रूप से सुंदरम होटल के पास से गुजरते हुए दिखाई दिया । कंटेनर का नंबर महाराष्ट्र का होने से शंका होने के कारण पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकर वाहन चालक से पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम अजय सिंह (निवासी ग्वालियर) एवं हेल्पर ने अपना नाम राधवेन्द्र सिंह (निवासी ग्वालियर) बताया । वाहन में भरे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर चालक एवं हेल्पर द्वारा हिला हवाला करते हुये संतोषजनक जबाब नही दिया जिससे उक्त वाहन को खुलवाकर तलाशी ली गई ।
जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 361 कार्टूनों में कुल 4332 बोतल अंग्रेजी शराब (गोवा ब्रांड व्हिस्की) पाई गई। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह शराब मध्यप्रदेश के धार जिले में निर्मित होकर उड़ीसा राज्य में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। चालक एवं हेल्पर के पास शराब परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज, लाइसेंस या परमिट नहीं मिला, जिससे यह अवैध शराब परिवहन का मामला पाया गया।
विधिक कार्यवाही
टिमरनी पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को जप्त कर चालक एवं हेल्पर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
जप्त सामग्री का विवरण:
अवैध अंग्रेजी शराब: 361 कार्टूनों में कुल 4332 बोतल कीमत लगभग 24 लाख रुपये
परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर: लगभग 15 लाख रुपये
कुल जप्त मशरूका: 39 लाख रुपये
प्रमुख भूमिका:
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) टिमरनी आकांक्षा तलैया
थाना प्रभारी टिमरनी निरीक्षक रोशनलाल भारती
•सहायक उप निरीक्षक रामभोग शर्मा नीलेश तिवारी.राममोहन चीचाम.मोहन मीणा.मुकेश धुर्वे.
सूरज सिसोदिया. की अहम भुमिका रही ।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर ट्रक में परिवहन करते लगभग 24 लाख रूपये की अवैध शराब जप्त,कंटेनर के चालक एवं हेल्पर को गिरफ्तार धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरोपी लक्ष्मण सिंह उर्फ अजय लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी जती की लाइन बिरला नगर ग्वालियर
आरोपी राघवेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह गौर उम्र 38 वर्ष निवासी दुर्गापुरी कॉलोनी दीवान पत्थर फड़ के पास ग्वालियर थाना हजीरा
पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसे के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) टिमरनी के निर्देश पर थाना प्रभारी टिमरनी निरीक्षक रोशनलाल भारती द्वारा टीम गठित कर औचक रात्रि गश्त व पाइंट चेकिंग की गई।
रात्री गश्त के दौरान टिमरनी पुलिस द्वारा इंदौर-बैतूल हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक कंटेनर (जिस पर "डाक पार्सल" लिखा हुआ था) संदिग्ध रूप से सुंदरम होटल के पास से गुजरते हुए दिखाई दिया । कंटेनर का नंबर महाराष्ट्र का होने से शंका होने के कारण पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकर वाहन चालक से पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम अजय सिंह (निवासी ग्वालियर) एवं हेल्पर ने अपना नाम राधवेन्द्र सिंह (निवासी ग्वालियर) बताया । वाहन में भरे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर चालक एवं हेल्पर द्वारा हिला हवाला करते हुये संतोषजनक जबाब नही दिया जिससे उक्त वाहन को खुलवाकर तलाशी ली गई ।
जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 361 कार्टूनों में कुल 4332 बोतल अंग्रेजी शराब (गोवा ब्रांड व्हिस्की) पाई गई। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह शराब मध्यप्रदेश के धार जिले में निर्मित होकर उड़ीसा राज्य में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। चालक एवं हेल्पर के पास शराब परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज, लाइसेंस या परमिट नहीं मिला, जिससे यह अवैध शराब परिवहन का मामला पाया गया।
विधिक कार्यवाही
टिमरनी पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को जप्त कर चालक एवं हेल्पर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
जप्त सामग्री का विवरण:
अवैध अंग्रेजी शराब: 361 कार्टूनों में कुल 4332 बोतल कीमत लगभग 24 लाख रुपये
परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर: लगभग 15 लाख रुपये
कुल जप्त मशरूका: 39 लाख रुपये
प्रमुख भूमिका:
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) टिमरनी आकांक्षा तलैया
थाना प्रभारी टिमरनी निरीक्षक रोशनलाल भारती
•सहायक उप निरीक्षक रामभोग शर्मा नीलेश तिवारी.राममोहन चीचाम.मोहन मीणा.मुकेश धुर्वे.
सूरज सिसोदिया. की अहम भुमिका रही ।विज्ञापन
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