नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता शिविर सम्पन्न

हरदा से गोपाल शुक्ला
हरदा 26 जून 2025/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में नालसा की ‘‘डॉन योजना‘‘ के नशा मुक्ति अभियान के तहत गुरूवार को होलीफेथ हायर सेकण्ड्री स्कूल और ज्ञान गंगा हायर सेकण्ड्री स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि नालसा डॉन योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा उन्मूलन के लिये शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होने नालसा नशा पीड़ितोे को विधिक सेवाएंे एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं योजना के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के तहत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही ड्रग्स के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाया जाता है। जिला प्राधिकरण एवं राज्य की कई एजेन्सियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी नशीले पदार्थाे की तस्करी और मादक पदार्थाे के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत है।
सचिव श्री राठौर ने उपस्थितजन को ड्रग्स तस्करी एवं नशीले पदार्थाे के सेवन से होने वाले हानिकारण प्रभावों के संबंध में बताया। उन्होने बताया कि व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, ड्रग जैसे नशीले पदार्थाे से दूर रहना चाहिए। नशा न सिर्फ समाज के लिए घातक ह,ै बल्कि उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए भी घातक है। जिन परिवारों में बच्चों और अभिभावकों के बीच स्नेहमय संबंध शिथिल या खत्म हो जाते हैं अथवा जिनके अभिभावक या परिवारजन ड्रग अथवा मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सामान्यता वे बच्चे ड्रग दुरूपयोग के पीड़ित बन जाते हैं।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो रूल्स तथा प्रतिकर से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी उपस्थित जनों दी और उन्हें इस बारे मंे भी जागरूक किया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्हें बताया गया कि नियमानुसार विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर अथवा डाक के माध्यम से विधिक सहायता का आवेदन संबंधित विधिक सेवा संस्थान को प्रेषित किया जा सकता है। साथ ही विधिक सहायता के लिए नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर होली फेथ स्कूल के प्राचार्य श्री जानसन देसाई एवं ज्ञान गंगा स्कूल के प्राचार्य श्री अर्जुन सिंह चौहान, शिक्षकगण, सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।