: सायरन, हूटर, फ्लैश लाइट और काली फिल्म के खिलाफ होगी कार्यवाही
Barkat Qureshi / Sat, Mar 8, 2025 / Post views : 297
सायरन, हूटर, फ्लैश लाइट और काली फिल्म के खिलाफ होगी कार्यवाही
इन दिनों वाहनों में हूटर लगाना लोगों की प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया है। यही वजह है कि नगर व शहरो में कई वाहनो पर हूटर लगे हुए है।
रसूख और रुतबे के लिए चार पहिया वाहनों पर हूटर लगाने वाले, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर एवं गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से पत्र क्रमांक पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल—2—अभि/482/2025 दिनांक 01/03/2025 को पत्र जारी हुआ है।
15 दिवसीय अभियान चलाने हेतू पुलिस मुख्यालय भोपाल ने आदेश जारी किये है कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध अनाधिकृत वाहनों में लगे हूटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टीकर और भ्रामक नंबर प्लेट अनाधिकृत वाहनेा के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने बहुत समय पहले ही हूटर, लाल,पीली,बत्तियां हटाने के निर्देश दे दिए थे। उसके बावजूद जिले में ही जनप्रतिनिधियों, नेताओं के वाहनों में अधिनियम का खुला माखौल उड़ाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसे वाहनों के खिलाफ सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। खासतौर पर हूटर,सायरन लगे वाहनों के खिलाफ विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ साथ वाहन जब्ती तक की जा सकती है। आदेश में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान 15 मार्च तक विशेष रूप से चलाने का निर्देश जारी किया गया है।
इन दिनों वाहनों में हूटर लगाना लोगों की प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया है। यही वजह है कि नगर व शहरो में कई वाहनो पर हूटर लगे हुए है।
रसूख और रुतबे के लिए चार पहिया वाहनों पर हूटर लगाने वाले, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर एवं गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से पत्र क्रमांक पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल—2—अभि/482/2025 दिनांक 01/03/2025 को पत्र जारी हुआ है।
15 दिवसीय अभियान चलाने हेतू पुलिस मुख्यालय भोपाल ने आदेश जारी किये है कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध अनाधिकृत वाहनों में लगे हूटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टीकर और भ्रामक नंबर प्लेट अनाधिकृत वाहनेा के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने बहुत समय पहले ही हूटर, लाल,पीली,बत्तियां हटाने के निर्देश दे दिए थे। उसके बावजूद जिले में ही जनप्रतिनिधियों, नेताओं के वाहनों में अधिनियम का खुला माखौल उड़ाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसे वाहनों के खिलाफ सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। खासतौर पर हूटर,सायरन लगे वाहनों के खिलाफ विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ साथ वाहन जब्ती तक की जा सकती है। आदेश में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान 15 मार्च तक विशेष रूप से चलाने का निर्देश जारी किया गया है।विज्ञापन
विज्ञापन