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: सोशल मीडिया के संबंध में कलेक्टर ने धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Barkat Qureshi / Wed, Mar 26, 2025 / Post views : 264

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सोशल मीडिया के संबंध में कलेक्टर ने धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी बूरहानपूर। जिला बूरहानपूर कलेक्टर हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावशील रहेगा कलेक्टर ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना , सोशल मीडिया ग्रुप में फारवेट करना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

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