: हरदा - विधायक डाँ.दोगने ने विधानसभा मे उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना ओर अबैध कालोनियों का मुद्दा
Barkat Qureshi / Mon, Mar 17, 2025 / Post views : 193
हरदा - विधायक डाँ.दोगने ने विधानसभा मे उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना ओर अबैध कालोनियों का मुद्दा
हरदा :- हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा म.प्र. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री से प्रश्न किया कि हरदा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कितनी अवैध कालोनियां है, तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा उपरांत भी हरदा की अवैध कॉलोनी को प्रश्न दिनांक तक वैध क्यों नहीं किया गया। वर्तमान में हरदा नगर पालिका द्वारा अवैध कॉलोनीयो में निवासरत लोगों से कौन-कौन से व कितने प्रकार के कर वसूल किया जा रहे हैं, नगर पालिका हरदा द्वारा अवैध कॉलोनीयों से जब कर वसूल किया जा रहा है तो शासन व नगर पालिका हरदा द्वारा अवैध कॉलोनीयों को वैध करने के प्रयास क्यों नहीं किया जा रहे है। वर्तमान में अवैध कॉलोनी को वैध करने की क्या योजना है स्पष्ट करें व अवैध कॉलोनी को कब तक वैध कर दिया जावेगा समय सीमा बताएं। अवैध कालोनियों में विकास कार्य कराए जाने व मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के क्या नियम व शर्ते है। मंत्री द्वारा जबाब दिया गया कि हरदा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनीयो की जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है, अनधिकृत कॉलोनी को वैध नहीं किया जाना है बल्कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधान अनुसार चिन्हित अनधिकृत कॉलोनीयो में नागरिक अधोसंरचना प्रदान की जाना है जिसके अनुसार नगर पालिका हरदा में 30 अनधिकृत कॉलोनीयों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार संपत्ति कर एवं समेकित कर वसूल किया जा रहा है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर में स्थित संपत्तिया जो अवैध कॉलोनी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में संपत्ति के स्वामी/धारकों से संपत्ति कर वसूल करने का तात्पर्य यह नहीं है कि अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा। वैधानिक कार्यवाही होने के कारण अवैध कॉलोनी को वैध करने की समय सीमा बताई जाना संभव नही है। इसके पश्चात हरदा विधायक द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हरदा जिले की नगर पालिका हरदा/नगर परिषद खिरकियां क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कुल कितने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विगत 05 वर्षों से जिले की नगर पालिका हरदा/नगर परिषद खिरकिया क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्रकरण पेंडिंग में है। विगत 05 वर्षों में आवेदन उपरांत कितने हितग्राहियों को अपात्र किया गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत हितग्राही को लाभ प्रदान करने के क्या नियम व शर्ते है। मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत विगत 05 वर्षों में नगर पालिका हरदा में कुल 994 एवं नगर परिषद खिरकिया में कुल 682 पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत विगत 05 वर्षों में नगर पालिका हरदा एवं नगर परीषद खिरकिया क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृति हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। विगत 05 वर्षों में नगर पालिका परिषद हरदा में कुल 138 एवम नगर परिषद खिरकिया में कुल 157 हितग्राहियों को अपात्र किया गया है। अपात्र हितग्राहियों की कारण सहित जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत भारत सरकार के एकीकृत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं। हरदा विधायक द्वारा सदन को अवगत कराया गया की हरदा जिले में नहाल और निहाल जाति के लोग निवासरत है। दोनों जातियों के लोगों के आचार-विचार व्यवहार एवं आपस में बेटी व्यवहार भी है परन्तु मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में निहाल जाती अनुक्रमांक 27 पर अंकित है पर नहाल जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह हरदा जिले में कालबेलिया सपेरा और नाथ जाति के लोग निवासरत है। यह तीनों जातियो के लोगों के अचार-विचार, व्यवहार और आपस में बेटी व्यवहार भी है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में कालबेलिया और सपेरा जाति अनुक्रमांक 41 पर अंकित है परंतु नाथ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण उन्हें शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और इनका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है। इस हेतु नहाल जाति को अनुसूचित जनजाति एवं नाथ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। जिससे कि नहाल और नाथ जाति के लोगों को भी शासन की और से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके।
हरदा :- हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा म.प्र. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री से प्रश्न किया कि हरदा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कितनी अवैध कालोनियां है, तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा उपरांत भी हरदा की अवैध कॉलोनी को प्रश्न दिनांक तक वैध क्यों नहीं किया गया। वर्तमान में हरदा नगर पालिका द्वारा अवैध कॉलोनीयो में निवासरत लोगों से कौन-कौन से व कितने प्रकार के कर वसूल किया जा रहे हैं, नगर पालिका हरदा द्वारा अवैध कॉलोनीयों से जब कर वसूल किया जा रहा है तो शासन व नगर पालिका हरदा द्वारा अवैध कॉलोनीयों को वैध करने के प्रयास क्यों नहीं किया जा रहे है। वर्तमान में अवैध कॉलोनी को वैध करने की क्या योजना है स्पष्ट करें व अवैध कॉलोनी को कब तक वैध कर दिया जावेगा समय सीमा बताएं। अवैध कालोनियों में विकास कार्य कराए जाने व मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के क्या नियम व शर्ते है। मंत्री द्वारा जबाब दिया गया कि हरदा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनीयो की जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है, अनधिकृत कॉलोनी को वैध नहीं किया जाना है बल्कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधान अनुसार चिन्हित अनधिकृत कॉलोनीयो में नागरिक अधोसंरचना प्रदान की जाना है जिसके अनुसार नगर पालिका हरदा में 30 अनधिकृत कॉलोनीयों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार संपत्ति कर एवं समेकित कर वसूल किया जा रहा है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर में स्थित संपत्तिया जो अवैध कॉलोनी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में संपत्ति के स्वामी/धारकों से संपत्ति कर वसूल करने का तात्पर्य यह नहीं है कि अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा। वैधानिक कार्यवाही होने के कारण अवैध कॉलोनी को वैध करने की समय सीमा बताई जाना संभव नही है। इसके पश्चात हरदा विधायक द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हरदा जिले की नगर पालिका हरदा/नगर परिषद खिरकियां क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कुल कितने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विगत 05 वर्षों से जिले की नगर पालिका हरदा/नगर परिषद खिरकिया क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्रकरण पेंडिंग में है। विगत 05 वर्षों में आवेदन उपरांत कितने हितग्राहियों को अपात्र किया गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत हितग्राही को लाभ प्रदान करने के क्या नियम व शर्ते है। मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत विगत 05 वर्षों में नगर पालिका हरदा में कुल 994 एवं नगर परिषद खिरकिया में कुल 682 पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत विगत 05 वर्षों में नगर पालिका हरदा एवं नगर परीषद खिरकिया क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृति हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। विगत 05 वर्षों में नगर पालिका परिषद हरदा में कुल 138 एवम नगर परिषद खिरकिया में कुल 157 हितग्राहियों को अपात्र किया गया है। अपात्र हितग्राहियों की कारण सहित जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत भारत सरकार के एकीकृत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं। हरदा विधायक द्वारा सदन को अवगत कराया गया की हरदा जिले में नहाल और निहाल जाति के लोग निवासरत है। दोनों जातियों के लोगों के आचार-विचार व्यवहार एवं आपस में बेटी व्यवहार भी है परन्तु मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में निहाल जाती अनुक्रमांक 27 पर अंकित है पर नहाल जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह हरदा जिले में कालबेलिया सपेरा और नाथ जाति के लोग निवासरत है। यह तीनों जातियो के लोगों के अचार-विचार, व्यवहार और आपस में बेटी व्यवहार भी है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में कालबेलिया और सपेरा जाति अनुक्रमांक 41 पर अंकित है परंतु नाथ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण उन्हें शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और इनका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है। इस हेतु नहाल जाति को अनुसूचित जनजाति एवं नाथ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। जिससे कि नहाल और नाथ जाति के लोगों को भी शासन की और से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके।विज्ञापन
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