: थाना टिमरनी पुलिस व्दारा गौ तस्करी करने वाले आरोपियो को पकडने मे मिली सफलता
Barkat Qureshi / Sat, Jun 14, 2025 / Post views : 149
थाना टिमरनी पुलिस व्दारा गौ तस्करी करने वाले आरोपियो को पकडने मे मिली सफलता
हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला
पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसे के कुशल मार्ग दर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. डी प्रजापति तथा एसडीओपी टिमरनी आकांक्षा तलया के मार्ग दर्शन एवं निर्देशन मे थाना टिमरनी की पुलिस टीम को गौ तस्करी करने वाले गिरोह को पकडने मे महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
घटना का विवरण:-
दिनांक 14/06/25 पोखरनी रोड तरफ से एक आईसर गाडी क्रमांक MH40CN1412 आ रही है जिसमे 10-12 गाय के बछडे भरे हुये है तस्दीक की गई जो पोखरनी रोड पुरानी संजय टाकिज के पास पुलिस टीम के व्दारा घेरा बंदी कर उक्त वाहन को रोक कर चैक करने पर उक्त लाल रंग की आयसर वाहन को रोका गाडी के चालक से नाम पता पूछा उसने अपना नाम मन्टू पिता गनाजी अखंण्डे जाति कोरकू उम्र 27 साल निवासी ग्राम उतरी तहसील भैंसदेही थाना मोहदा जिला बैतूल तथा साथ में बैठे एक व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेश पिता रन्जा ऐवले जाति गोली उम्र 27 साल निवासी डोंडाजाम थाना मोहदा जिला बैतूल के होना बताये तथा गाडी में भरे बछडो के सबंध में पूछताछ किया तो पीछे बैठे लोगो के होना बताया तब आईसर गाडी के पीछे बैठे लोगो के नाम पता पूछे तो उन्होने अपना नाम (1) दादू मौसीकर (2) कैन्डे मावस्कर (3) मांगीलाल मावस्कर (4) संतू मावस्कर (5) सुरेश डिकारे (6) बाबूलाल मावस्कर सभी निवासी थाना मोहदा जिला बैतूल के होना बताये उक्त लोगो से उक्त बछडो के सबंध में पूछने पर दादू मौसीकर के दो बछडे, कैन्डे मावस्कर के दो बछडे, मांगीलाल मावस्कर के दो बछडे, संतू मावस्कर के दो बछडे, सुरेश मावस्कर का एक बछडा व बाबूलाल मावस्कर के तीन बछडे होना बताये उक्त बछडे गाडी में ठूस ठूस कर भरे हुये पाये गये उक्त लोगो से उक्त भरे हुये बछडो के मेडिकल सर्टिफिकेट चाहे जिन्होने नहीं होना बताये तथा उक्त बछडो को ले जाने के सबंध में जानकारी चाही गई तो उनके व्दारा कोई सही जानकारी नही बताई आरोपीयो का कृत्य धारा 325 बीएनएस, म्रप्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) (घ) का पाया जाने से अपराध क्र 329/25 का कायम कर विवेचना मे लिया गया। बाद सभी 12 पशुओं को मेडीकल परिक्षण कराने उपरांत कांजी हाउस सुरक्षित भेजा गया। तथा उक्त वाहन को जप्त कर 02 बाल अपचारी बालको को बाल न्यायालय हरदा पेश किया गया एवं अन्य सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टिमरनी पेश किया गया।
भूमिका निरीक्षक रोशनलाल भारती, प्रधान आरक्षक 352 विजय उईके, प्रधान आरक्षक 168 रविन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक142 मोहन मीणा, प्रधान आरक्षक 28 राजेश गुर्जर, आरक्षक 275 महेन्द्र रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला
पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसे के कुशल मार्ग दर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. डी प्रजापति तथा एसडीओपी टिमरनी आकांक्षा तलया के मार्ग दर्शन एवं निर्देशन मे थाना टिमरनी की पुलिस टीम को गौ तस्करी करने वाले गिरोह को पकडने मे महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
घटना का विवरण:-
दिनांक 14/06/25 पोखरनी रोड तरफ से एक आईसर गाडी क्रमांक MH40CN1412 आ रही है जिसमे 10-12 गाय के बछडे भरे हुये है तस्दीक की गई जो पोखरनी रोड पुरानी संजय टाकिज के पास पुलिस टीम के व्दारा घेरा बंदी कर उक्त वाहन को रोक कर चैक करने पर उक्त लाल रंग की आयसर वाहन को रोका गाडी के चालक से नाम पता पूछा उसने अपना नाम मन्टू पिता गनाजी अखंण्डे जाति कोरकू उम्र 27 साल निवासी ग्राम उतरी तहसील भैंसदेही थाना मोहदा जिला बैतूल तथा साथ में बैठे एक व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेश पिता रन्जा ऐवले जाति गोली उम्र 27 साल निवासी डोंडाजाम थाना मोहदा जिला बैतूल के होना बताये तथा गाडी में भरे बछडो के सबंध में पूछताछ किया तो पीछे बैठे लोगो के होना बताया तब आईसर गाडी के पीछे बैठे लोगो के नाम पता पूछे तो उन्होने अपना नाम (1) दादू मौसीकर (2) कैन्डे मावस्कर (3) मांगीलाल मावस्कर (4) संतू मावस्कर (5) सुरेश डिकारे (6) बाबूलाल मावस्कर सभी निवासी थाना मोहदा जिला बैतूल के होना बताये उक्त लोगो से उक्त बछडो के सबंध में पूछने पर दादू मौसीकर के दो बछडे, कैन्डे मावस्कर के दो बछडे, मांगीलाल मावस्कर के दो बछडे, संतू मावस्कर के दो बछडे, सुरेश मावस्कर का एक बछडा व बाबूलाल मावस्कर के तीन बछडे होना बताये उक्त बछडे गाडी में ठूस ठूस कर भरे हुये पाये गये उक्त लोगो से उक्त भरे हुये बछडो के मेडिकल सर्टिफिकेट चाहे जिन्होने नहीं होना बताये तथा उक्त बछडो को ले जाने के सबंध में जानकारी चाही गई तो उनके व्दारा कोई सही जानकारी नही बताई आरोपीयो का कृत्य धारा 325 बीएनएस, म्रप्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) (घ) का पाया जाने से अपराध क्र 329/25 का कायम कर विवेचना मे लिया गया। बाद सभी 12 पशुओं को मेडीकल परिक्षण कराने उपरांत कांजी हाउस सुरक्षित भेजा गया। तथा उक्त वाहन को जप्त कर 02 बाल अपचारी बालको को बाल न्यायालय हरदा पेश किया गया एवं अन्य सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टिमरनी पेश किया गया।
भूमिका निरीक्षक रोशनलाल भारती, प्रधान आरक्षक 352 विजय उईके, प्रधान आरक्षक 168 रविन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक142 मोहन मीणा, प्रधान आरक्षक 28 राजेश गुर्जर, आरक्षक 275 महेन्द्र रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।विज्ञापन
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