: फसल बीमा योजना के तहत अब किसान भाई 10 जनवरी तक करा सकेंगे बीमा
Barkat Qureshi / Fri, Jan 3, 2025 / Post views : 239
फसल बीमा योजना के तहत अब किसान भाई 10 जनवरी तक करा सकेंगे बीमा
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हरदा 3 जनवरी 2025/ म.प्र. शासन द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने से वंचित किसानों के लिये बीमा करवाने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब किसान भाई 10 जनवरी तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री संजय यादव ने किसानों से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2024 में आपके द्वारा लगाई जा रही फसल का बीमा अवश्य करायें। अऋणी, बटाईदार व डिफाल्टर किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र के साथ संबंधित बैंक जहाँ आपका बचत खाता हो या सीएससी सेंटर के माध्यम से अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग आदि से क्षति होने पर क्षतिपूर्ति दावा राशि का लाभ किसानों को मिल सकेगा। [/caption]
उप संचालक श्री यादव ने बताया कि हरदा जिले में गेहूं, चना और सरसों फसल अधिसूचित है। किसानों को फसल बीमा के लिये गेहूं 675 रुपये, चना 594 रूपये एवं सरसों 510 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि देना होगा। किसान भाई फसल बीमा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते है या भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447, पीएमएफबीवाई वॉट्सएप बॉट नंबर $91 7065514447 या क्रॉप इन्श्योरेंस एप या कृषक एप पर भी संपर्क कर सकते हैं।
हरदा 3 जनवरी 2025/ म.प्र. शासन द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने से वंचित किसानों के लिये बीमा करवाने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब किसान भाई 10 जनवरी तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री संजय यादव ने किसानों से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2024 में आपके द्वारा लगाई जा रही फसल का बीमा अवश्य करायें। अऋणी, बटाईदार व डिफाल्टर किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र के साथ संबंधित बैंक जहाँ आपका बचत खाता हो या सीएससी सेंटर के माध्यम से अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग आदि से क्षति होने पर क्षतिपूर्ति दावा राशि का लाभ किसानों को मिल सकेगा। [/caption]
उप संचालक श्री यादव ने बताया कि हरदा जिले में गेहूं, चना और सरसों फसल अधिसूचित है। किसानों को फसल बीमा के लिये गेहूं 675 रुपये, चना 594 रूपये एवं सरसों 510 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि देना होगा। किसान भाई फसल बीमा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते है या भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447, पीएमएफबीवाई वॉट्सएप बॉट नंबर $91 7065514447 या क्रॉप इन्श्योरेंस एप या कृषक एप पर भी संपर्क कर सकते हैं।विज्ञापन
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