: फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है किसान भाई अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं
Barkat Qureshi / Mon, Dec 2, 2024 / Post views : 491
फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है
किसान भाई अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं
हरदा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 8वा "फसल बीमा सप्ताह ‘‘ प्रारंभ किया गया है, जो कि 7 दिसम्बर 2024 तक जारी रहेगा । उपसंचालक कृषि श्री संजय यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक नियत की गई है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है की अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि गेहूं की प्रीमियम राशि 675 रु, चना – 594 रु एवं सरसों – 510 रु प्रीमियम राशि प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई है। उपसंचालक कृषि श्री यादव ने जिले के अऋणी और कालातीत एन.पी.ए. कृषक भाईयो से अनुरोध किया है कि अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर या बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे कि ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड/बटाईदार कृषक के लिए आवश्यक दस्तावेज (दस्तावेज - खोटनामा, ऋणपुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड एवं कृषि भूमि स्वामी का आधारकार्ड ले जाकर करवा सकते है।
फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी आपके ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करने के लिए जा रहे है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
हरदा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 8वा "फसल बीमा सप्ताह ‘‘ प्रारंभ किया गया है, जो कि 7 दिसम्बर 2024 तक जारी रहेगा । उपसंचालक कृषि श्री संजय यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक नियत की गई है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है की अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि गेहूं की प्रीमियम राशि 675 रु, चना – 594 रु एवं सरसों – 510 रु प्रीमियम राशि प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई है। उपसंचालक कृषि श्री यादव ने जिले के अऋणी और कालातीत एन.पी.ए. कृषक भाईयो से अनुरोध किया है कि अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर या बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे कि ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड/बटाईदार कृषक के लिए आवश्यक दस्तावेज (दस्तावेज - खोटनामा, ऋणपुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड एवं कृषि भूमि स्वामी का आधारकार्ड ले जाकर करवा सकते है।
फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी आपके ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करने के लिए जा रहे है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।विज्ञापन
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